मुंबई। आए दिन टैटू की वजह से पैरा मिलिट्री से लेकर सेना बहाली में अभ्यर्थियों को परिशानियों से रूबरू होना पड़ता है। हर स्टेज पास करने के बाद मेडिकल टेस्ट में टैटू रुकावट पैदा करती है। इस तरह के एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक दिशा दी है। महाराष्ट्र में शोलापुर निवासी ने सीआईएसएफ के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि सीआईएसएफ टैटू के कारण नौकरी देने से मना नहीं कर सकता है।
टैटू के कारण नौकरी के लिए अयोग्य घोषित हुआ था
दरअसल याचिकाकर्ता की बांह पर टैटू था और इसी टैटू की वजह से उसे जॉब के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में रुख स्पष्ट किया। न्यायमूर्ति आरएम बोर्डे और राजेश केतकर की बेंच ने कहा कि चूंकि अभ्यर्थी पात्रता के अन्य सभी मानदंडों में खरा उतरा है इसलिए उसे नौकरी दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि CISF को अपने नियमों में बदलाव करना चाहिए।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हमें धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कॉन्सटेबल सह-चालक के पद के लिए आवेदन भरा था।
