नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और असम से लगे 08 थाना क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) और बढ़ा दी है। पूर्वोत्तर के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों की लगातार चल रही गतिविधियों को देखते हुए ऐसा किया गया है।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग, लोंगदिंग जिलों तथा असम से सटे 08 थाना क्षेत्रों को इस अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अधिनियम 1958 की धारा(3) के तहत 01 अक्टूबर, 2018 के प्रभाव से 31 मार्च, 2019 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया है।
आठ थाना क्षेत्रों में पश्चिम कामेंग जिले के बालेमू, भालूकपोंग, पूर्वी कामेंग जिले का सीजोसा, पापुम्पारे जिले का बालीजान, नमसाई जिले के नमसाई, निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग और लोहित जिले में सुनपुरा थाने शामिल हैं।
अधिसूचना के मुताबिक कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है।
