नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से 10 दिन के भीतर एक सीलबंद लिफाफे में राफेल विमान की कीमत और खरीद प्रक्रिया संबधी जानकारियां मांगी हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसे राफेल सौदे से जुड़ी तकनीकी जानकारी नहीं चाहिए।
मीडिया खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि अगर विमान की कीमत को साझा नहीं किया जा सकता है तो इसके लिए हलफनामा दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व में तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि केन्द्र सरकार इस सौदे को लेकर लिए गए फैसलों की प्रक्रिया की जानकारी पब्लिक डोमेन में लेकर आए।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को करेगा।

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