नई दिल्ली। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। मीडिया खबरों के मुताबिक 29 अक्टूबर को CBI डायरेक्टर जवाब देंगे। कोर्ट ने तब तक अस्थाना की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड संभाल कर रखने के निर्देश दिए हैं। इधर CBI के DSP देवेंद्र कुमार को कोर्ट ने सात दिनों के लिए CBI की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है।
Delhi High Court says all electronic records of the accused to be preserved including mobile phones, laptops etc. #RakeshAsthana https://t.co/I4wlDhAhbR
— ANI (@ANI) October 23, 2018
CBI के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने अपने ऊपर लगे रिश्वत के आरोप और FIR के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राकेश अस्थाना ने कोर्ट से अपील की थी कि उनके खिलाफ FIR को रद्द किया जाये और इस मामले में उनके साथ कोई जोर-जबरदस्ती न की जाए। CBI के वकील ने कोर्ट में कहा कि आरोपी के खिलाफ रिश्वत लेने समेत कई गंभीर मामले हैं।
CBI ने रिश्वत लेने के आरोप में अपने ही विशेष निदेशक राकेश अस्थाना सहित दो अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। CBI ने सोमवार को DSP देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया था।
