एनआईए का गठन: 2009
सक्रिय कर्मी: 649
मुख्यालय: नई दिल्ली
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जाँच एजेंसी है। यह केन्द्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है और गृह मंत्रालय के अधीन आती है। इस एजेंसी को किसी बड़ी घटना का जांच करने में लगाया जाता है। एजेंसी ज्यादातर आतंक से जुड़े मामलों की जांच करती है और आतंकियों से मौका पड़ने पर लड़ती भी है।
एजेंसी के पास राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने की शक्ति है। एजेंसी 31 दिसम्बर 2008 को भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रीय जाँच एजेंसी विधेयक 2008 के लागू होने के साथ अस्तित्व में आई थी।
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी को 2008 के मुंबई हमले के पश्चात स्थापित किया गया था। मुंबई हमले के पश्चात आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की जरूरत महसूस की गई। आतंकी हमलों की घटनाओं, आतंकवाद को धन उपलब्ध कराने एवं अन्य आतंक संबंधित अपराधों का अन्वेषण के लिए एनआईए का गठन किया गया जबकि सीबीआई आतंकवाद को छोड़ भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों एवं गंभीर तथा संगठित अपराधों का अन्वेषण करती है।
