देहरादून। सीबीआई की विशेष अदालत ने रुड़की छावनी बोर्ड के सहायक इंजीनियर सुनील कुमार भटनागर को चार साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। भटनागर को चार साल पहले एक ठेकेदार से घूस लेते गिरफ्तार किया गया था।
सीबीआई के मुताबिक, भटनागर को 6 अक्टूबर 2013 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। वह उस वक्त एक ठेकेदार से पांच हजार रुपये की घूस उसे ठेका दिलाने के नाम पर ले रहा था। भटनागर के खिलाफ 18 नवंबर 2013 को भ्रष्टाचार निवारक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत देहरादून की विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
इससे पहले भटनागर को छावनी बोर्ड से 10 अक्टूबर 2013 निलंबित कर दिया गया था लेकिन 10 फरवरी 2014 को उसे अदालत से जमानत मिल गई थी।

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