नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने मेघालय से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स ऐक्ट AFSPA)-1958 को हटा लिया है। अरुणाचल प्रदेश में भी अब सिर्फ आठ पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में यह कानून लागू रहेगा। इससे पहले अरुणाचल के 16 पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में AFSPA लागू था।
एक अंग्रेजी अखबार की वेबसाइट के मुताबिक सितंबर 2017 तक मेघालय के 40 फीसदी क्षेत्र में AFSPA लागू था। अब उसे पूरी तरह हटा लिया गया है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश के भी 8 पुलिस स्टेशन क्षेत्रों से इस कानून को हटा लिया गया है।
पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास के लिए दी जाने वाली मदद राशि भी बढ़ाकर एक लाख से चार लाख रुपये कर दी गई है। सहायता राशि में इजाफे का फैसला 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी माना जायेगा।
गौरतलब है कि पूर्वोत्तर के इन इलाकों में उपद्रवी हिंसा की घटनाओं में काफी कमी आई है।
